कबीरधाम : आबकारी विभाग, आबकारी वृत्त बोड़ला कबीरधाम (छ.ग.) की अवैध मदिरा के विरूद्ध कार्यवाही
———————————–
1. कायम प्रकरण — 01
2. गिरफ्तार आरोपी — 01
3. जप्त कुल मदिरा — 6.32 बल्क लीटर (1) 24 नग पाव देशी मदिरा प्लेन नॉन ड्यूटी पैड (केवल मध्य प्रदेश राज्य में विक्रय हेतु) बाजार मूल्य – 2400/- रुपए. (2) 02 लीटर कच्ची महुआ शराब बाजार मूल्य – 200 /- रुपए
4.धारा–34(1)क,34(2),36,59(क)आबकारी एक्ट गैर जमानतीय प्रकरण
———————————–
अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत् माननीय सचिव सह आयुक्त आर संगीता एवं प्रबंध संचालक सी.एस. एम.सी.एल. श्याम लाल धावड़े के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर गोपाल वर्मा तथा जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विक्रय / धारण के विरूद्ध दिनांक 17.01.2025 को मुखबिर से प्राप्त मौखिक सूचनानुसार आबकारी वृत्त बोड़ला के ग्राम ख़िसली थाना चिल्फी में आरोपी राम सिंह धुर्वे के रिहायशी मकान से 24 नग पाव मध्य प्रदेश निर्मित देशी मदिरा प्लेन कुल 4.32 बल्क लीटर एवं 02 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त की गई। उक्त आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम वर्ष 1915 यथा संशोधित की धारा 34(1)क, 34(2), 36, 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल कर न्यायिक रिमांड में लिया गया । वृत्त प्रभारी बोड़ला अभिनव कुमार रायजादा के नेतृत्व में उक्त कार्यवाही की गई । कार्यवाही दौरान कवर्धा वृत्त प्रभारी गीता साहू, पंडरिया प्रभारी अभिनव आनंद बख्शी ,स लोहारा प्रभारी रामानंद दीवान ,आबकारी मुख्य आरक्षक विद्या सिंह परमार, आबकारी आरक्षक कमल मेश्राम, अमर पिल्ले, इम्तियाज खान, जलेश्वरी बाई, वाहनचालक डायमंड साहू का विशेष योगदान रहा |
Share this content:
Post Comment