अवैध शराब के विरूध्द थाना कुकदुर पुलिस की कार्यवाही। हाथ भट्ठी निर्मित कच्ची महुआ शराब का खेप चलाने वाले आरोपी 01 आरोपी चढ़ा पुलिस के हाथे.
थाना-कुकदुर जिला-कबीरधाम (छत्तीसगढ़)। दिनांक-13.01.2024
गिजर्रा नदी किनारे ग्राम नेऊर में कच्ची महुआ शराब को खपाने ग्राहक ढूंढते मिला आरोपी।
कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में क्षेत्र में अवैध कारोबार जुआ, सट्टा, नशीले वस्तु व शराब बिक्री/परिवहन पर अंकुश लगाने सूचना संकलन कर ऐसे कार्य में संलिप्त असमाजिक तत्वों के विरूध्द उचित वैधानिक कार्यवाही करने निर्देश प्राप्त होने पर कुकदुर थाना प्रभारी निरीक्षक सावन कुमार सारथी द्वारा थाना स्तर में टीम तैयार किया जाकर थाना क्षेत्र में लगातार असमाजिक तत्वों पर सतत निगाह रख, ग्राम वासियों से मुलाकात किया जा रहा है। दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम नेऊर के गिजर्रा नदी किनारे एक व्यक्ति अवैध रूप से अपने कब्जे में कच्ची महुआ शराब रखकर शराब खपाने के लिये ग्राहक ढूंढ रहा है। कि सूचना पर थाना कुकदुर पुलिस तत्काल सतर्कता पूर्वक मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचकर घेराबंद कर आरोपी हरीश मुराली पिता स्व. रामखिलावन मुराली उम्र 30 वर्ष साकिन नेऊर को पकडा जाकर आरोपी के कब्जे से दो सफेद मटमैले रंग के प्लास्टिक जेरिकेन में कुल 15 लीटर देशी कच्ची महुआ शराब एवं शराब बिक्री रकम 200/रू. कुल जुमला किमती 1700/रु. जप्त कर आरोपी के द्वारा धारा 32(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत् गिर कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर पेश किया गया है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में कुकदुर थाना प्रभारी निरीक्षक सावन कुमार सारथी, सउनि. दीपक शर्मा, प्रआर. ओंकार सिंह, आरक्षक प्रवीण दास मानिकपुरी, आरक्षक रम्हौ राम, आरक्षक संदीप पाण्डेय एवं सहायक आरक्षक शिवचरण यादव का महत्वपूर्ण योगदार रहा है।
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