अवैध शराब के विरूद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही.
आबकारी विभाग, कबीरधाम (छ.ग.) की अवैध मदिरा के विरूद्ध कार्यवाही
- कायम प्रकरण –01
- गिरफ्तार आरोपी –01
- जप्त कुल मदिरा –25 नग पाव प्लेन एवं 10 नग पाव गोवा व्हिस्की मदिरा कुल 6.3 बल्क लीटर , कुल बाजार मूल्य 3550/- रुपए
4. धारा — 34(1) ख एवं 34(2) आब. एक्ट गैर जमानतीय प्रकरण
अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत् माननीय आयुक्त आबकारी सह सचिव आर संगीता के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री जन्मेजय मोहबे तथा जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती आशा सिंह के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विक्रय / धारण के विरूद्ध आबकारी विभाग कबीरधाम के बोड़ला वृत्त प्रभारी श्री अभिनव रायजादा , सुश्री गीता साहू एवं अभिनव आनंद बख्शी आबकारी उप निरीक्षक के द्वारा 02/04/2024 को चेकिंग के दौरान मुखबिर सूचनानुसार ग्राम तरेगांव तहसील बोड़ला थाना तरेगांव जंगल में छापामार कार्यवाही करते हुए आरोपी दिनेश झरिया के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी करने पर 35 नग पाव मदिरा(25 नग देशी मदिरा प्लेन एवं 10 नग गोवा व्हिस्की मदिरा ) कुल 6.3 बल्क लीटर बरामद कर जांच पश्चात् सीलबंद कर कब्जे आबकारी लेकर प्रकरण दर्ज किया गया |
आरोपी के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की संशोधित धारा-34(1) ख एवं 34(2) के अन्तर्गत गैर जमानतीय प्रकरण दर्ज कर आरोपी की विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय से रिमांड पर लेकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिला की कार्यवाही की गई | उक्त कार्यवाही में आरक्षक इम्तियाज खान, अमर पिल्ले, विद्या सिंह परमार, कमल मेश्राम, नगर सैनिक गजेंद्र धुर्वे, शेखर नाथ योगी, वाहनचालक डायमंड साहू , राजेश कौशिक का विशेष योगदान रहा |
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