×

विद्यालय परिसर में हुड़दंगी करने वाले 01. माधुर सिंह पिता जलीराम पंद्राम उम्र 21 साल, 02. नितेश धुर्वे पिता रमभु धुर्वे उम्र 18 साल, 03. परमेश्वर पिता सती राम मरकाम उम्र 24 साल सकीनान कुई को थाना कुकदुर पुलिस ने किया गिरफ़्तार।

विद्यालय परिसर में हुड़दंगी करने वाले 01. माधुर सिंह पिता जलीराम पंद्राम उम्र 21 साल, 02. नितेश धुर्वे पिता रमभु धुर्वे उम्र 18 साल, 03. परमेश्वर पिता सती राम मरकाम उम्र 24 साल सकीनान कुई को थाना कुकदुर पुलिस ने किया गिरफ़्तार।

थाना- कुकदुर
जिला कबीरधाम छ ग।

विद्यालय परिसर में हुड़दंगी करने वाले 01. माधुर सिंह पिता जलीराम पंद्राम उम्र 21 साल, 02. नितेश धुर्वे पिता रमभु धुर्वे उम्र 18 साल, 03. परमेश्वर पिता सती राम मरकाम उम्र 24 साल सकीनान कुई को थाना कुकदुर पुलिस ने किया गिरफ़्तार।

img-20240731-wa00051440048078714952822 विद्यालय परिसर में हुड़दंगी करने वाले 01. माधुर सिंह पिता जलीराम पंद्राम उम्र 21 साल, 02. नितेश धुर्वे पिता रमभु धुर्वे उम्र 18 साल, 03. परमेश्वर पिता सती राम मरकाम उम्र 24 साल सकीनान कुई को थाना कुकदुर पुलिस ने किया गिरफ़्तार।

मामले का संक्षिप्त विवरण = इस प्रकार है कि दिनांक 30/07/24 जरिये मोबाइल से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कुई के प्रधान पाठक जितेंद्र कुमार कश्यप द्वारा सूचना दी गई कि मधन्याह अवकाश भोजन का समय चल रहा है, शाला के बच्चे भोजन कर रहे हैं कुई बस्ती के माधुर गोंड अपने साथी निलेश धुर्वे एवं परमेश्वर के साथ शाला में आकर बच्चों को परेशान कर रहा हैं हम शिक्षक गणों के समझाने पर हमें गाली गलौज कर मारपीट में उतारू हो गए हैं, कि सूचना पर से श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक विकास कुमार भापुसे, अति पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवम पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया के मार्गदर्शन पर थाना कुकदुर पुलिस द्वारा मौका शासकीय प्राथमिक शाला रवाना होकर मौके पर आरोपी गणों द्वारा पुलिस को आया देखकर भी समझाइस को नही मानकर शिक्षक गणों एवं शाला की विद्यार्थियों से अभद्र व्यवहार कर रहे थे गवाहों को आरोपी सदर गाली गलौज कर मारपीट में पुलिस की मौजूदगी में आमदा हो गया मौके पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा अनावेदक सदर को समझाने का प्रयास किया गया किंतु आरोपी सदर आक्रोशित होकर गवाहों को मारने पीटने गंभीर चोट पहुंचाने को उग्र होकर संज्ञय घटना को अंजाम देने अग्रसर हो गए जिसे रोकने का तत्काल अन्य कोई विकल्प न होने से धारा 170 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत गिरफ्तार कर अभीरक्षा में लिया जाकर आरोपी गणों के विरुद्ध धारा 126, 135(3) भा ना सु सं का इस्तगासा तैयार कर मान.अनुविभागीय दंडाधिकारी पंडरिया के समक्ष पेश किया जाकर जेल वारंट बनने से जिला जेल कबीरधाम भेजा गया l

Share this content:

Previous post

Thousands of Palestinian families fled Al-Bureij refugee camp in central Gaza following threats of an imminent invasion by the Israeli occupation army.

Next post

रिपोर्ट के 06 घण्टे के अंदर पाण्डातराई पुलिस ने अपहृत नाबालिक बालिका को साइबर सेल की सहायता से रेल्वे स्टेशन रायपुर से सकुशल बरामद कर परिजनों को किया सुपुर्द

Post Comment

error: Content is protected !!