कबीरधाम : कबीरधाम पुलिस ने नाबालिग बालिका के शारीरिक शोषण के आरोपी को किया गिरफ्तार
जिला कबीरधाम
कवर्धा, 18 जनवरी 2025। कबीरधाम पुलिस ने एक नाबालिग बालिका का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। आरोपी अशोक ध्रुवे (पिता भगतराम ध्रुवे, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम जामुनपानी) ने नाबालिग को अपने प्रेमजाल में फंसाकर शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक शोषण किया था।
मामले में नाबालिग पीड़िता अपने परिचितों के साथ आजरा, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र काम पर गई थी। स्वास्थ्य खराब होने पर उसे कोल्हापुर के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां जांच में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। बाल कल्याण समिति और थाना आजरा द्वारा की गई जांच में पीड़िता ने बताया कि ग्राम जामुनपानी निवासी अशोक ध्रुवे ने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरदस्ती की, जिससे वह गर्भवती हुई।
थाना आजरा में बिना नंबरी अपराध धारा 64(2)(उ), 64(2)(प) भा.दं.सं. और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। चूंकि घटना स्थल थाना कुकदुर क्षेत्रांतर्गत का था, इसलिए दिनांक 26 दिसंबर 2024 को थाना कुकदुर में अपराध क्रमांक 173/24 धारा 64(2)(उ), 64(2)(प) भा.दं.सं. और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल, एसडीओपी श्री संजय ध्रव के मार्गदर्शन में विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार किया गया।
आरोपी अशोक ध्रुवे को आज, दिनांक 18 जनवरी 2025, को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इस प्रकरण में थाना प्रभारी निरीक्षक जे.एल. शांडिल्य, आरक्षक रम्हौ ध्रुवे, नरेंद्र टेकाम, संदीप पांडेय और महिला आरक्षक बिमला ध्रुवे का विशेष योगदान रहा।
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